Begum Hazrat Mahal Scholarship 2024 बेगम हजरत महल स्कालरशिप
भारत में राष्ट्रीय और राजकीय स्तर पर बहुत सारी छात्रवृति की योजना चल रही है जो लगातार छात्रो को आर्थिक मदद दे रही है । इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लिए Begum Hazrat Mahal Scholarship – बेगम हजरत महल
के नाम से एक योजना चल रही है काफी हद तक कारगर साबित हो रही है।
Begum Hazrat Mahal Scholarship कैसे प्राप्त करें ?
इस स्कालरशिप के लिए आपको निमंलिखित बातों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा ताकि पत्र उम्मीदवार इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें ।
किस लिए Begum Hazrat Mahal Scholarship दिया जाता है .
छात्रवृत्ति केवल स्कूल/कॉलेज की फीस के भुगतान, पाठ्यक्रम की किताबों की खरीद के लिए , पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक स्टेशनरी/उपकरण की खरीद के लिए और यदि लागू हो तो बोर्डिंग/आवास
शुल्क के भुगतान पर खर्च के लिए दी जाती है ।
योजना का नाम | Begum Hazrat Mahal Scholarship – बेगम हजरत महल स्कालरशिप |
सम्बद्ध मंत्रालय |
अल्पसंख्यक मंत्रालय - Ministry Of Minority Affairs
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योग्यता क्या है |
अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय की कक्षा 9वीं से 12वीं तक की केवल छात्राएं ( मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी इत्यादि )। |
कहा करें आवेदन |
राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। |
कितना तक स्कालरशिप मिलेगा |
कक्षा IX और X के लिए 5000/- रु. ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के लिए 6000/प्रत्येक छात्र को ।
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चुनाव की प्रक्रिया |
इस योजना में छात्रों का चयन उनके द्वारा दिए गए योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत (%) और उनके माता-पिता / अभिभावक की वार्षिक आय के आधार पर किया
जाता है। योग्यता परीक्षा में छात्र द्वारा प्राप्त अंकों के अनुसार उनकी मेरिट सूची तैयार की जाती है। राज्य-समुदाय-वार कोटा का बंटवारा 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य
की अल्पसंख्यक आबादी के आधार पर तय किया गया है।
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बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम, सिख, पारसी और जैन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम -1992 की धारा 2 (सी) के तहत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय माना जाता हैं।
2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में उपरोक्त अधिसूचित अल्पसंख्यकों की संख्या को आधार मानकर राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के बीच छात्रवृत्ति का
वितरण जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा।
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कब नहीं मिलेगा छात्रवृति का पैसा –
- यदि किसी कारण से या किसी भी समय छात्र की शैक्षणिक सत्र में अंतराल पाया जाता है तो छात्रवृत्ति बंद मानी जाएगी, या दी गई छात्रवृत्ति निलंबित या रद्द की जा सकती है।
- जो आवेदक यदि निर्धारित समय सीमा सीमा के अन्दर अपना आवेदन प्रस्तुत करने में विफल रहतें है , उनसे छात्रवृत्ति के नये/नवीनीकरण के किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
- यदि किसी छात्र के द्वारा गलत बयान/प्रमाणपत्र देकर छात्रवृत्ति प्राप्त की जाति है, तो छात्रवृत्ति रद्द करते हुए भुगतान की गई छात्रवृत्ति की पूरी राशि संबंधित राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन के जाँच प्विरतिवेदन के आधार पर छात्र से वसूल की जाएगी।
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कोई भी छात्र जो केंद्र/राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किसी भी छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा है, ऐसे छात्र इस Begum Hazrat Mahal Scholarship - बेगम हजरत महल स्कालरशिप के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे।
कैसे मिलेगा पैसा आपके अकाउंट में –
भारत सरकार के DBT पैटर्न के तहत ही इस योजना का लाभ छात्रों को सीधे उनके बैंक खतों में Begum Hazrat Mahal Scholarship की राशी भेजी जाएगी ।
रिन्यूअल की प्रक्रिया क्या है –
Begum Hazrat Mahal Scholarship के अंतर्गत किसी भि हाल में पुराने आवेदन का रिन्यूअल का कोई प्रिक्रिया नहीं है । एक कक्षा के बाद दुसरे कक्षा के लिए आपको फिर ने नए आवेदन को ऑनलाइन करना पड़ेगा । सीधे तौर पर कहे तो प्रत्येक नए कक्षा के लिए नए आवेदन देना होगा ।
Contact Details |
011 23583788 , 011 23583789 |
e-mail id – |
scholarship-maef@nic.in , scholarshipmaef@gmail.com |
विशेष जानकारी आप निचे के पीडीऍफ़ को देख सकते है ….
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