National agriculture insurance scheme-2024- How to get it , राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना-2024
राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के माध्यम से किसान भाइयों को प्राकृतिक आपदा / प्राकृतिक संकट जैसे फसल किट , क्रीमी से होने वाले नुकसान एवं फसल के बिपरीत होने वाले मौसम परिस्थितियों की मार से बचने में बहुत बड़ी राहत मिलती है , इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय ( अलग अलग राज्यों में अपने स्तर से भी योजना चलाई जा रही है ) अलग अलग तरह की योजनाये चाहलाई जा रही है
National agriculture insurance scheme – राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना – क्यों आवश्यक है
किसान भाइयों , पहला कारण यह है की बिमा कराकर आप प्राकृतिक आपदा तथा किट रोग ,जलवायु संकट ,मौसम की मार से होने वाले नुकसान से अपने आप को बचा सकते है और सुरक्षित महसूस करेंगे इसके साथ ही साथ खुल कर दिल से खेती करेंगे जिससे आपका पैदावार भी बढेगा जो आपको आर्थिक उनत्ती में मदद करेगा .
दूसरा यह की यदि आप फसल ऋण लेते है तो आपको पीएमएफबीवाई/ डब्ल्यूबीसीआईएस/सीपीआईएस/यूपीआईएस ( PMFBY/WBCIS/CPIS/UPIS ) के अंतर्गत पंजीकृत करना अनिवार्य हो जाता है . यदि आप बिमा नहीं कराते है तो आपको ऋण ( Loan ) सरकार के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाएगा . इस स्तिथि में आपको फसल का बिमा कराना अनिवार्य हो जाता है
National agriculture insurance scheme – राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना -अंतर्गत कौन कौन बिमा को शामिल किया गया है
अब बात करते है की National agriculture insurance scheme की – राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना -अंतर्गत कौन कौन बिमा को शामिल किया गया है तो यह जानना बहुत जरुरी है पुरे भारत में इस योजना के तहत जिन सभी बिमा को सामिल किया गया है वो निमंलिखित है
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) – Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY)-
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मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यूबीसीआईएस) – Weather Based Crop Insurance Scheme (WBCIS)
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नारियल पाम बीमा योजना- Coconut Palm Insurance Scheme (CPIS)
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अधिसूचित जिलों में पायलट के रूप में एकीकृत पैकेज बीमा योजना (यूपीआईएस) सहायता- Unified Package Insurance Scheme (UPIS) as pilot in 45 districts
National agriculture insurance scheme – राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना – क्या क्या लाभ मिलता है
1) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) – Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
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- इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित खाद्य फसलों, तिलहनों और वार्षिक बागवानी/वाणिज्यिक फसलों के लिए बिमा की सुविधा मुहैया करायी जाती है
- सभी किशन भाइयो के लिए इस योजना में एक सामान प्रीमियम के भुगतान का प्रावधान है
- i) खरीफ के मौसम में कुल बीमित राशि का अधिकतम 2%
- ii) रबी के मौसम में कुल बीमित राशि का अधिकतम 1.5%
- iii) वार्षिक वाणिज्यिक /बागवानी फसल में कुल बीमित राशि का अधिकतम 5%
- वास्तविक प्रीमियम और किसानों द्वारा देय बीमा की दर के बीच का अंतर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा।
- यदि किसी कारण वस विपरीत मौसम/जलवायु के कारण खेतो में बुवाई नहीं हो पाती है तो बुवाई/रोपण जोखिम के लिए कुल बीमित राशि का 25% तक दावा/क्षतिपूर्ति के रूप में पूर्ण क्षतिपूर्ति बिना कटौती या कमी के देय होगी।
- यदि मौसम की मार या किट या रोगों के कारन फसल की उपज अधिसूचित फसल की गारंटीशुदा उपज की सीमा से कम होती है उस स्थिति में सभी बीमित किसानों को क्षतिपूर्ति का भुगतान निर्धारित उपज के स्तर में कमी के अनुसार देय होता है ।
- यदि प्राकृतिक आपदा बाढ़ ओलावृष्टि और भूस्खलन की वजह से नुकसान होता है तो उसका मूल्यांकन स्थानीय खतों के आधार पर सरकार द्वारा घोषित इलाके के अनुसार या प्रभावित क्षेत्र के खेत स्तर पर किया जाता है
- यदि फसल के मध्य में ही 50% फसल की हानि हो जाती है तो तत्काल राहत के रूप में 25% तक संभावित दावों का भुगतान अग्रिम किया जायेगा।
- फसल के कटाई के बाद खेत में सुखाने हेतु रखी फसल यदि 14 दिनों के अन्दर चक्रवाती बारिश व बेमौसम बारिश के कारण खराब हो जाती है तो इस स्थिथि में क्षतिपूर्ति का आंकलन जांचोपरांत खेतों के आधार पर किया जाएगा।
- इसमें प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा तथा दावों का त्वरित निष्पादन हेतु ड्रोन का उपयोग करते हुए किया जाता है ।
2 ) मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यूबीसीआईएस) – Weather Based Crop Insurance Scheme (WBCIS)
- इसमें राज्य द्वारा अधिसूचित खाद्य फसलों, तिलहनों और बागवानी/वाणिज्यिक फसलों के लिए सुरक्षा बीमा की योजना की जाती है ।
- इस योजना में प्रधान मत्री फसल बिमा योजना के सामान ही सभी किसानो को निर्धारित प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है :
क. खरीफ के फसलों के लिए कुल बीमित राशि का अधिकतम 2 %
ख. रबी के फसलों के लिए कुल बीमित राशि का अधिकतम 1.5 %
ग. वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए कुल बीमित राशि का 5%
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- इस योजना में भी लगभग सभी नियम और शर्ते ऊपर प्रधान मत्री फसल बिमा योजना की तरह ही लागु होती है
3 ) नारियल पाम बीमा योजना- Coconut Palm Insurance Scheme (CPIS)
- नारियल पाम उत्पादकों के लिए सुरक्षा बीमा। (सीपीआईएस) की प्रीमियम दर Rs 9.00 (पौधे की उम्र 4 से 15 वर्ष की आयु सीमा में) से Rs 14.00 (पौधे की उम्र 16 से 60 वर्ष की आयु सीमा में) तक निर्धारित होती है ।
- इस योजना के अंतर्गत सभी श्रेणी के किसानों को उनके डे प्रीमियम में लगभग 50% से 75% की अनुदान (सब्सिडी) राशि दी जाती है।
- नारियल पं बीमा योजना (Coconut Palm Insurance Scheme (CPIS) के अंतर्गत पाम फसल क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में सभी बीमित किसानों को क्षतिपूर्ति भुगतान, आदानों के मूल्य में नुकसान/क्षति के समतुल्य देय होता है।
4 ) अधिसूचित जिलों में पायलट के रूप में एकीकृत पैकेज बीमा योजना (यूपीआईएस) सहायता- Unified Package Insurance Scheme (UPIS) as pilot in 45 districts
- इस योजना में किसानो को वित्तीय सुरक्षा , फसल सम्पत्ति की सुरक्षा , जीवों की सुरक्षा एवं छात्रों की व्यापक रिस्क कवरेज का प्रावधान है ।
- इस योजना के पायलट में 7 SECTION बनाये गए गए है 1. फसल बीमा (पीएमएफबीवाई/डब्ल्यूबीसीआईएस), 2.जीवन की हानि (पीएमजेजेबीवाई), 3.दुर्घटना मृत्यु एवं विकलांगता, 4.विद्यार्थी सुरक्षा, 5.परिवार, 6.कृषि उपकरण एवं 7. ट्रैक्टर को शामिल किया गया है ।
- सभी राज्यों में फसल बीमा को अनिवार्य किये जाने पर बिचार चल रही है तथापि किसान उपरोक्त 7 सेक्शन में से कम से कम दो खण्ड ( 2 section ) का चुनाव कर सकते हैं।
- सभी किसानो को single window पैटर्न के तहत एक सरल आवेदन पत्र के माध्यम से ये सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी ।
- संपत्ति के बीमा के अलावा सरकार की दो प्रमुख योजनाएं जैसे पीएमएसबीवाई और पीएमजेजेबीवाई को शामिल किया गया है।
National agriculture insurance scheme – राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना – कौन कौन इसका लाभ ले सकते है
इस योजना के अंतर्गत भारत के सभीश्रेणी के किसान लाभान्वित हो सकते है । जैसा की ऊपर बताया गया है की सबी किसान भाइयो को उनके फसल और मौसम तथा के अनुसार एवं राज्यसरकार तथा केंद्र के नियमानुसार लाभ प्राप्त होगा । जो भी किसान ऊपर बताये गए बिमा का लाभ लेना चाहते है उनको us बिमा के अंतर्गत आने वाले सभी नियमो का पालन करना होगा । इसमें किसान को लाभ लेने के लिए अनिवार्य रूप से अपने फसल का बिमा करना होगा तभी उनको इसका लाभ प्राप्त होगा अन्यथा वो लाभ से बंचित मने जाएँगे
National agriculture insurance scheme – राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के लिए किससे संपर्क करें
इन सभी योजनओं का लाभ लेने के लिए आपको अपने पंचायत के किसान सलाहकार , प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी या किसान भवन या आपके अपने नजदीकी बैंक शाखा / कृषि सहकारी समितियां / जन सूचना केन्द्र / बसुधा केंद / सहकारी बैंक या क्षेत्र के लिए चयनित सामान्य बीमा ( General Insurance ) कंपनी तथा जिला कृषि अधिकारी संपर्क स्थापित किया जा सकता है अथवा सरकारी web पोर्टल PMFBY पर जाकर देखा जा सकता हैं।
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यदि आप और भी जानकारी चाहते है तो लगातार योजना दर्पण पर बने रहे ताकि आपको ससमय उचित और सही जानकारी मिलती रहे ।